रायपुर – नगर निगम रायपुर के जोन 8 के जोन कमिष्नर अरूण धु्रव एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी आत्माराम साहू ने बताया कि जोन 8 स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूजर चार्ज नियमानुसार निर्धारित अनुसार नहीं देने वाले विभिन्न फर्मो को जोन स्वास्थ्य विभाग की ओर से यूजर चार्ज डिमांड बिल जारी कर तत्काल यूजर चार्ज देने के निर्देष नोटिस में दिये गये है। अन्यथा उन पर निगम अधिनियम के तहत आवष्यक कार्यवाही जोन स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जायेगी। जोन कमिष्नर व जोन स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जोन 8 स्वास्थ्य विभाग ने कबीर नगर होलीहार्ट स्कूल को 7500 रू., इंडियन पेट्रोल पंप रायपुरा के प्रबंधक को 18000 रू., अपनी चैपाटी रायपुरा को 600 रू., डाॅ. एच. एल. देवांगन रायपुरा को 30000 रू. , न्यू रायपुरा हास्पिटल को 30000 रू., रिलायंस फे्रम रायपुरा को 28800 रू., महादेव हास्पिटल रायपुरा को 30000 रू. का यूजर चार्ज निगम जोन 8 स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र नियमानुसार अदा करना सुनिष्चित करने के निर्देष दिये है। अन्यथा की स्थिति में जोन 8 स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधितों पर कडी कार्यवाही की जायेगी।