न्यू दिल्ली : देशभर में आम लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम कल से बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ेगा। खासतौर पर कैश ट्रांजैक्शन, रेलवे टिकट कैंसिलेशन और एटीएम उपयोग से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं।नए नियमों के तहत अब कैश लेनदेन पर आयकर विभाग की नजर और ज्यादा सख्त हो जाएगी।
वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक नकद लेनदेन करता है, तो उसे इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी मिल सकता है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये तक थी, जिसे अब घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।रेलवे यात्रियों के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। अब ट्रेन रवाना होने से 8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर केवल 50 प्रतिशत राशि ही वापस मिलेगी, जबकि ट्रेन के चलने से ठीक पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, यात्रियों को राहत देते हुए बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की सुविधा ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक दी गई है।एटीएम से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब बैंक ग्राहकों को हर महीने केवल पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी, इसके बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना होगा। इसके अलावा UPI के जरिए कैश निकालने पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये का शुल्क भी लागू किया गया है।होटल में कैश भुगतान की सीमा को लेकर भी बदलाव हुआ है। अब ग्राहक एक बार में अधिकतम 1 लाख रुपये तक का कैश भुगतान कर सकेंगे।इन सभी नए नियमों का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन को अधिक पारदर्शी बनाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। ऐसे में आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे नए नियमों को समझकर ही अपने वित्तीय कार्य करें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।