रायपुर 25 मई 2021/जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट को देखते हुए कलेक्टर डॉ एस. भारती दासन ने जिले में पूर्व में लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने का आदेश जारी किया है।
जिसके तहत आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।जिसमे सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल/थियेटर बंद रहेंगे।स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें।छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस. धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल मुक्तांगन, जंगल सफारी इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
इस आदेश के तहत अब वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी।ऐसे आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगान. इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।
सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/ सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी,शो-रुम, क्लब, मदिरादुकानें सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम शाम 5 बजे तक (रविवार को छोड़कर)खुलेंगें।
क्लव-रेस्टोरेंट्स. होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात 9 बजे तक तथा आम जनता/ ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
इसी तरह जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे,किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत् सुनिश्चित करते हुये. कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेगें। उप
पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें।
टेलीकॉम. रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
पेट्रोल पंप. गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कडाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जॉच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना
अनिवार्य होगा।मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा,इस दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/ कार्गो/फल/सब्जी,लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी।आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के तहत प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल, पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/ फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
इसी तरह आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3,ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।
कलेक्टर डॉ भारती दासन ने आम जनता से अपेक्षा की है कि अति आवश्यक होने पर ही लोग घरो से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रुप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।
यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिवत्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (शहर / ग्रामीण/ यातायात). मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
इसके तहत राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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R.O,No: 13028/174
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