रायपुर, 29 अक्टूबर 2026। दीपावली पर्व के दौरान पटाखों की दुकानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम क्षेत्र ने पटाखा कारोबारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। सिविल लाइन स्थित सी/04 भवन के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा ने पटाखा दुकानों के सुरक्षित संचालन, अग्नि सुरक्षा और नियमों के पालन पर जोर दिया।

बैठक में पश्चिम क्षेत्र के पटाखा व्यवसायियों के साथ ईदगाहभाठा मैदान में दुकान लगाने वाले कारोबारियों को भी सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई। इस दौरान अग्निशमन और नगर निगम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दीपावली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दुकानदारों को सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
दुकानदारों को इन नियमों का पालन करने के निर्देशपुलिस ने पटाखा कारोबारियों को निर्देश दिए कि दुकानें केवल निर्धारित और अनुमत स्थानों पर ही संचालित की जाएं। पटाखों के भंडारण और बिक्री के दौरान अग्नि सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। प्रत्येक दुकान में अग्निशमन यंत्र और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखने को कहा गया है।
दुकानों के आसपास ज्वलनशील पदार्थ रखने, धूम्रपान करने और खुली आग के इस्तेमाल पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पटाखा दुकानों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखने और आवागमन के रास्ते बाधित नहीं करने को कहा गया। निर्धारित सीमा से अधिक पटाखों का भंडारण नहीं करने तथा संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की सूचना तत्काल पुलिस और संबंधित विभाग को देने की हिदायत भी दी गई।
नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताअतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा ने कारोबारियों से कहा कि वे पटाखों की बिक्री और भंडारण में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। उन्होंने सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए जिम्मेदारी के साथ व्यवसाय संचालित करने की अपील की, ताकि दीपावली के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त नवनीत पाटिल, आजाद चौक थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर, अग्निशमन निरीक्षक लीलेश्वर सिंह, नगर निगम के अधिकारी, पुलिसकर्मी और पटाखा व्यवसायी उपस्थित रहे।