चित्रा पटेल : रायपुर : दिनांक जुलाई 2020/कलेक्टर डॉ एस भारती दासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव ने आज नागरिकों के नाम संयुक्त अपील की।कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने कहा कि वर्तमान में नगर पालिक निगम रायपुर और बिरगांव क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन 21 की मध्य रात्रि से 28 जुलाई की मध्यरात्रि तक घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि जीवन अमूल्य है, लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए परिवार के साथ साथ समाज को भी सुरक्षित रखने में सहयोग करे। पूर्व महीनों में हम सब ने मिलकर जिस तरह कोरोना संक्रमण को रोकने एवं जरूरतमंदों को आवश्यसक सामग्रियां पहुंचाने के लिए किये गए प्रयास से हमें गर्व महसूस होता है। इसी तरह आने वाले समय में भी ऐसे ही सहयोग सभी से अपेक्षित है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए संक्रमण श्रृंखला को तोड़ना है, जिससे संक्रमण की दर में आवश्यक कमी हो और बेहतर स्वास्थ सुविधा लोगो को उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा शहर के अंदर और बाहर विभिन्न जगहों में 36 चेकिंग पॉइंट सेंटर बनाया गया है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षेत्रों का सघन दौरा कर जांच की व्यवस्था की गई है। आप सभी से यह अपील की जाती है कि *No vehicle on road* के तर्ज पर यथासंभव अपने निजी वाहनों का प्रयोग इस दौरान ना करें। अपने उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की खरीदी शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में पैदल यात्रा करके करें।इससे यह लाभ होगा कि क्षेत्र के लोगों का अपने क्षेत्र में ही सामग्री क्रय करने से दुकानों, बाजारों आदि में अनावश्यक भीड़ नहीं होगी।उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आमजनो का पूर्ण सहयोग प्रशासन को मिलेगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित आवश्यक सेवा को छोड़ के कोई भी अपना संस्था या दुकान न खोले।लोग खरीदी के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन सेवा का उपयोग करे।इससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में कारगर मदद मिलेगी। किसी नागरिक की तबीयत खराब होने पर प्रशासन द्वारा टोल फ्री नंबर 104 में कॉल किया जा सकता है। काल के पश्चात नजदीक के स्वास्थ्य अमला द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो और उसे दो अथवा चार पहिया वाहन में ले जाना आवश्यक हो तो इस स्थिति में व्यक्ति वाहन का उपयोग कर सकते है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को असुविधा नही होगी। इससे आने वाले यात्री स्वयं के अथवा अनुमति प्राप्त वाहन से यात्रा कर सकेंगे। ऐसे यात्रियों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप होम कोरन्टीन में रहना होगा। प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए मास्क का वितरण आवश्यकतानुसार जिला एवं स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ स्वयं सेवी संस्थाएं,सेवाभावी नागरिक गणों के द्वारा की जा रही है। मास्क का उपयोग सभी लोग अनिवार्य रूप से करें। इससे संक्रमण में निश्चित रूप से कमी होगी। इस प्रतिबंधात्मक स्थिति का उल्लंघन करने वालों की शिकायत 100 नंबर पर डायल कर अथवा नजदीकी थाना के नंबर पर फोन कर किया जा सकता है।उन्होंने आम जनों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव में नियंत्रण के लिए शासन के निर्देशों का पालन करें। अनावश्यक बाहर ना निकले। मास्क का उपयोग करें, कोरोना से बचने के लिए जनता स्वयं जागरूक होकर सावधानी बरतें। सामाजिक एवं फिजिकल डिस्टेंससिंग अर्थात 6 फीट की दूरी के नियमों को अपनायें।