सक्ती में बंधन बैंक की ₹1.42 लाख की लोन राशि हड़पने का 420 के तहत मामला, फरार आरोपी गिरफ्तार

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सक्ती : बंधन बैंक की लोन राशि खाते में जमा नहीं कर धोखाधड़ी और गबन करने के मामले में सक्ती पुलिस ने फरार आरोपी कमलेश सिंह (31) को गिरफ्तार किया है। टी आई लखन पटेल ने बताया कि आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर ₹1,42,550 की राशि बैंक खाते में जमा करने के बजाय आपस में बांटकर इस्तेमाल करना स्वीकार किया है।
मामला थाना सक्ती के अपराध क्रमांक 221/2024, धारा 420 भादवि से संबंधित है। प्रार्थी मोनीष देवांगन, निवासी झुलकदम सक्ती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया था कि बंधन बैंक में जमा की जाने वाली ₹1,42,550 की लोन राशि खाते में जमा नहीं की गई। साथ ही खाता धारक को मृत दर्शाकर बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से राशि प्राप्त कर खाता बंद कराने का प्रयास किए जाने का भी आरोप था।

जांच के दौरान पुलिस ने प्रार्थी और गवाहों के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी कमलेश सिंह पिता श्रीराम सिंह, निवासी जावलपुर, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया।
पुलिस के अनुसार घटना के बाद से आरोपी फरार था और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने उसके जावलपुर स्थित ठिकाने पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया।
पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि बंधन बैंक सक्ती में कार्यरत रहने के दौरान पुरुषोत्तम देवांगन और उर्मिला देवांगन के संयुक्त बैंक खाते में जमा होने वाली ₹1,42,550 की लोन राशि खाते में जमा नहीं की गई और अपने साथी के साथ मिलकर राशि आपस में बांट ली। आरोपी ने यह भी बताया कि राशि जमा किए जाने की रसीद खाता धारक को दी गई थी तथा उर्मिला देवांगन को मृत दर्शाने संबंधी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था।
पुलिस ने आरोपी को 28 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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