रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने (ओवररेटिंग) के मामलों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर दो आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि एक सहायक जिला आबकारी अधिकारी (एडीईओ) के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
निलंबित अधिकारियों में बालोद जिले के गुरूर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक आशाराम शाक्य तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक पी. माधव राव शामिल हैं। दोनों पर शराब की निर्धारित कीमत से अधिक वसूली के मामलों में नियंत्रण रखने में लापरवाही बरतने का आरोप है।वहीं, बालोद जिले की अरकार देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान की प्रभारी एवं मंडल प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी (एडीईओ) निलोफर जैन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
आबकारी आयुक्त ने उनके शिथिल नियंत्रण, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता को गंभीर मानते हुए सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।आबकारी विभाग की इस कार्रवाई को प्रदेशभर में शराब दुकानों में ओवररेटिंग पर सख्ती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने या नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।