लखनऊ : UP में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्कूटी चलाने पर रोक।
- माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय को लिखा पत्र, विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिख दिया निर्देश,
- 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को वाहन चलाने पर लगे प्रतिबंध.
- उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है.
- यदि कोई वाहन स्वामीया अभिभावक 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा .
- 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा.
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