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रायपुर, 28 नवम्बर 2023/ छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए दो चरणों में हुए मतदान के बाद आगामी 3 दिसम्बर को मतगणना होगी। इसके लिए सभी 33 जिला मुख्यालयों में तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों में प्रेक्षकों की निगरानी में होने वाली मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। मतों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू होगी जिसमें सबसे पहले सेवा मतदाताओं के मतों की गणना होगी। सबसे पहले ईटीपीबीएस (इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलैट सिस्टम) से प्राप्त मतों के क्यूआर कोड की स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। साढ़े आठ बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ मतगणना शुरू होगी। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से कवर्धा में सबसे अधिक 30 चक्रों में मतगणना होगी। इसके बाद कसडोल में 29 चक्र होंगे। वहीं सबसे कम मनेन्द्रगढ़ एवं भिलाई नगर में 12 चक्रों में मतगणना होगी।

कंगाले ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केन्द्रों में होने वाली मतों की गिनती के दौरान बिना प्राधिकार पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि 1181 अभ्यर्थियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला 7 नवम्बर और 17 नवम्बर को ईव्हीएम में बंद हुआ था। आगामी 3 दिसम्बर को मतों की गिनती के साथ ही इनके परिणाम आएंगे। मतगणना के दौरान अभ्यर्थी किसी भी टेबल पर जाकर मतगणना को देख सकेंगे जबकि अभ्यर्थी के अभिकर्ता सिर्फ निर्धारित टेबल पर ही मतगणना का निरीक्षण करेंगे। मतगणना की पूरी कार्यवाही मतगणना प्रेक्षक तथा सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति तथा निगरानी में होगी। इस दौरान प्रत्येक राउंड की समाप्ति पर अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता की उपस्थिति एवं प्रेक्षक की निगरानी में रैंडम आधार पर किसी दो कंट्रोल यूनिट की जाँच की जाएगी। इसके अलावा सभी चक्रों की गणना पूर्ण होने पर पाँच वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपेट) का ड्रा के माध्यम से चयन कर मतों का सत्यापन किया जाएगा।

मतदान के बाद ईवीएम को सभी जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकार्डिंग भी रखी जाएगी। इस दौरान प्रेक्षक तथा रिटर्निंग ऑफिसर को छोड़कर मतगणना कक्ष में किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण यथा आईपेड, रिकार्डर, वीडियो कैमरा जैसे अन्य उपकरण नहीं ले जा सकेंगे।

HNS24 NEWS

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