November 22, 2024
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रायपुर, 21 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन के रायपुर बिलासपुर के गोदाम, जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भंडारों को 23 मार्च से 25 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 23 मार्च से 31 मार्च तक समस्त एफ. एल 4/4-क क्लब तथा 23 मार्च से 25 मार्च तक समस्त रेस्टोरेंट, होटल बार बंद करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

HNS24 NEWS

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