नगरीय निकायों में कार्यरत श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी

Chhattisgarh

रायपुर : दिनांक 21 मार्च 2020/नगरीय निकायों में कार्यरत श्रमिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों को अधिकतम चार-चार श्रमिकों के दल में बांटा जाए, किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों को एक दल से दूसरे दल में नहीं बदला जाए। किसी भी एक स्थान पर 04 से अधिक श्रमिकों से काम नहीं लिया जाए। यदि 04 से अधिक श्रमिकों से कार्य कराया जाना हो, तो ऐसी स्थिति में 02 या अधिक दलों से काम लिया जा सकेगा, किन्तु 02 दलों के मध्य कम-से कम 02 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। कार्यरत श्रमिकों को मास्क, ग्लब्स, हेलमेट तथा बूट प्रदान करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों को हाथ धोने के लिए साबुन प्रदान किया जाए तथा खाना खाने, पानी पीने तथा दिन में समय-समय पर हाथ धोने के निर्देश दिए जाएं। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने इन निर्देशों का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हंै।

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