हाउसिंग बोर्ड हितग्राहियों को बड़ी राहत, दंडात्मक ब्याज में 50% छूट

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रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। मंडल की विभिन्न योजनाओं में आवंटित संपत्तियों पर बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दंडात्मक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गई है।यह छूट मंडल की निर्मित और निर्माणाधीन आवंटित संपत्तियों पर लागू होगी।

हालांकि, विशेष आवासीय योजना OTS-1 और OTS-2 में आवंटित संपत्तियां इसके दायरे से बाहर रहेंगी।इसके अलावा, लंबित जलप्रदाय शुल्क (वाटर चार्जेस) एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगे सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि इससे हितग्राहियों को बकाया राशि चुकाने में राहत मिलेगी और मंडल की निधि की तरलता भी बढ़ेगी। मंडल ने संबंधित इकाइयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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