बस्तर में अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, दो जगहों पर छापा

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जगदलपुर। बस्तर जिले में अवैध रेत भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल ने करपावण्ड तहसील के ग्राम छिन्दगांव में औचक निरीक्षण कर बिना अनुमति रेत का भंडारण करने वालों पर शिकंजा कसा।09 जून को हुई कार्रवाई में जांच दल ने पाया कि छिन्दगांव निवासी जयकिशोर गुप्ता एवं शरद बघेल द्वारा बिना किसी वैध अनुमति और दस्तावेज के दो अलग-अलग स्थानों पर रेत का अवैध भंडारण किया गया था। टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार रेत जब्त कर लिया और दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया।खनिज विभाग ने बताया कि संबंधित मामलों में खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21(5) तथा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना वैध अनुमति खनिजों का भंडारण करना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद नियम तोड़ने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज भंडारण और परिवहन पर नियंत्रण के लिए जांच अभियान लगातार चलाया जाएगा।कार्रवाई के दौरान खनि निरीक्षक अंकित पुरी सहित जिला खनिज जांच दल के सदस्य डिकेश्वर खरे और सीताराम नेताम मौजूद रहे।

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