गोवा। राज्य की पोंडा विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव ऐन मतदान से एक दिन पहले रद्द कर दिया गया है। Bombay High Court ने चुनाव आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए इसे कानून के अनुरूप नहीं माना है।
क्या है मामला :-
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित विधानसभा का कार्यकाल अब एक साल से भी कम बचा है। ऐसे में इस परिस्थिति में उपचुनाव कराना नियमों के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
चुनाव आयोग को झटका:-
इस फैसले को Election Commission of India के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर पूरी तैयारी कर ली थी।
राजनीतिक घमासान तेज:-
कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में सियासी माहौल गरमा गया है। Indian National Congress और Bharatiya Janata Party के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही दल इस फैसले को अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं।
अचानक फैसले से हलचल:-
मतदान से ठीक एक दिन पहले आए इस फैसले ने न सिर्फ राजनीतिक दलों, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल मचा दी है। अब सभी की नजरें आगे की कानूनी प्रक्रिया और आयोग के अगले कदम पर टिकी हैं।