रायपुर, 10 मार्च2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके कक्ष में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में धर्म परिवर्तन पर नियंत्रण से जुड़े विधेयक सहित प्रशासन, ऊर्जा, भर्ती प्रक्रिया और खेल अधोसंरचना से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक 2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण जैसे तरीकों पर प्रभावी रोक लगाना है।
बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों को न्यायालय से वापस लेने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को वापस लेने का भी अनुमोदन किया गया।
कैबिनेट ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों के लिए अनुदान दर तय करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। क्रेडा द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्र के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1.50 लाख रुपये का राज्य अनुदान दिया जाएगा। वहीं 2026-27 और आगामी वर्षों के लिए निविदा दर का 30 प्रतिशत या 1.50 लाख रुपये (जो भी कम हो) अनुदान प्रस्तावित किया गया है। घरेलू बायोगैस संयंत्र (2 से 6 घन मीटर) के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र तथा 2026-27 से सभी क्षमताओं के लिए भी 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र अनुदान प्रस्तावित किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी, जिसके तहत पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के लिए संपत्ति अंतरण पर स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत उपकर लगाया गया था, जिसे अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।
इसके अलावा कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 (संशोधन) विधेयक 2026, तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी। कर्मचारी चयन मंडल का गठन राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने और उम्मीदवारों के चयन हेतु किया जाएगा।
कैबिनेट ने लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के विधेयक को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया है। इस भूमि पर अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा।