महादेव एप के पैनलों से कोलकाता, गुवाहाटी (असम) एवं देहरादून में बैठकर कर रहे थे ऑन लाईन सट्टा का संचालन

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रायपुर : छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार महादेव ऐप को लेकर कार्रवाई कर सटोरियों के खिलाफ तगड़ा कार्रवाई पहले भी की है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के थाना देवेन्द्र नगर रायपुर के अपराध क्रमांक 73/25 धारा 4(क), 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022, 318(4), 61(2), 112(2), 336, 338, 346 बीएनएस तथा भारतीय तार अधिनियम 25 सी के प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में प्रकरण में महादेव एप के पैनलों से कोलकाता, गुवाहाटी (असम) एवं देहरादून में बैठकर पैनल L 95 LOTUS, LOTUS 651, LOTUS 656 तथा CRICK BUZZ 89 के माध्यम से ऑन लाईन सट्टा संचालित करते झारखण्ड़ के 03, म.प्र. के 02, पंजाब का 01, उ.प्र. का 02, बिहार का 01 एवं छ.ग. के 13 सहित कुल 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 112 नग मोबाईल फोन, 14 नग लैपटॉप, 04 नग राउटर, 94 नग विभिन्न बैंकों के ए.टी.एम. कार्ड, 15 नग विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, 32 विभिन्न बैंकों के बैंक पासबुक, 03 बैंक चेकबुक, 01 नग सिक्युरिटी कैमरा, 04 नग पावर एक्सटेंशन बोर्ड तथा सट्टा के पैसों का हिसाब-किताब जुमला कीमती लगभग 55,00,000/- रूपये जप्त किया गया था।

प्रकरण में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी लगातार पतासाजी की जा रहीं थीं। इसी दौरान टीम के सदस्यों को प्रकरण के फरार आरोपी खपराभट्ठी आमापारा आजाद चौक रायपुर निवासी सैफ अली उर्फ शोबी की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में फरार आरोपी सैफ अली उर्फ शोबी को गिरफ्तार किया गया।

आरोपी सैफ अली उर्फ शोबी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्रकरण से संबंधित 02 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 

गिरफ्तार आरोपी – सैफ अली उर्फ शोबी पिता लियाकत अली उम्र 31 साल निवासी खपराभट्ठी आमापारा थाना आजाद चौक रायपुर।

आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर रायपुर में अपराध क्रमांक 73/25 धारा 4(क), 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022, 318(4), 61(2), 112(2), 336, 338, 346 बीएनएस तथा भारतीय तार अधिनियम 25 सी का अपराध है पंजीबद्ध।

कार्यवाही में निरीक्षक आशीष यादव थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर, एण्टी क्राईम साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश पाण्डेय, उपनिरीक्षक सतीश पुरिया, मुकेश सोरी, सउनि. प्रेमराज बारिक, प्र.आर. विजय पटेल, महेन्द्र राजपूत, दीपक बघेल, आर. राकेश पाण्डेय, टीकम साहू, शिवम द्विवेदी तथा थाना देवेन्द्र नगर से सउनि. देवेन्द्र बंजारे की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।

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