शातिर चोर को रेल सुरक्षा बल राजनंदगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार

Chhattisgarh

रायपुर17मई 2025,शातिर चोर को रेल सुरक्षा बल राजनंदगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार।रेलवे पटरी पर ओ एच ई केबल चोरी करने वाले आरोपीगणो व चोरी का कापर खरीदने वाले को रेल सुरक्षा पुलिस बल ने किया गिरफ्तार।आरोपी ने यूट्यूब पर सीखा केबल काटने का तरीका।आरोपीगणो द्वारा रेलवे स्टेशन के आउटर क्षेत्र में रेकी कर केबल चोरी की घटना को देते थे अंजाम।

आरोपीगणो से चोरी की गई ओ एच ई वायर एवं बर्तन विक्रेता से 10 किलो कॉपर का वायर जप्त किया गया ज़ब्त वायर की कुल कीमत 25285 ।

आरोपीगणो को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

आरोपीगण आदतन आरोपी है उनके विरुद्ध हत्या व चोरी के अलग-अलग मामले दर्ज हैं

दिनांक 30.4.25 को परमालकसा मुढ़ीपार के मध्य 35 मीटर ओ एच ई अर्थिंग केबल वायर को काटकर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी किए जाने के संबंध में सुरक्षा नियंत्रण कक्ष नागपुर से सूचना प्राप्त हुआ जिस संबंध में ओ एच ई विभाग के द्वारा एक लिखित मेंमो रिपोर्ट रेल सुरक्षा बल पोस्ट थाना राजनांदगांव में प्राप्त हुआ जिस पर अपराध क्रमांक 2/25 u/s 3(a) rpup act (रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम धारा 3ए) का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपचंद आर्या के मार्गदर्शन व दिशा निर्देश पर पोस्ट प्रभारी राजनांदगांव निरीक्षक तरुणा साहू के नेतृत्व में अज्ञात आरोपीगणों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए टॉस्क टीम तैयार किया गया ।

घटनास्थल के आसपास निरीक्षण कर आसपास घूमने फिरने वाले व्यक्तियों से लगातार पूछताछ कर मुखबीर के बताएं हुलिए के आधार पर अलग-अलग स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर दो आरोपी की पहचान की गई जो अपने पास बैग रखे हुए थे जिसमें वायर जैसा सामान दिखाई दे रहा था पहचान को पुख्ता करने व आने-जाने के रास्तों पर लगे सी सी टी वी को चेक़ करने पर दोनों आरोपी का नाम राजकुमार उर्फ काका पिता पंचराम विश्वकर्मा उम्र 60 वर्ष साकिन हवास पर वार्ड नंबर 15 थाना सकरी जिला बिलासपुर व मुकेश कुमार डहरिया उर्फ सनी पिता आसाराम डहरिया उम्र 27 वर्ष निवासी अमेरी सतनाम नगर थाना सकरी जिला बिलासपुर का होना पाया गया ,जिन्हें रसमडा एस एस पी में घेरबन्दी कर पकड़ा गया जिनसे पूछताछ करने पर आरोपी मुकेश डहरिया ने बताया की रेलवे के ओ एच ई वायर को काट कर चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं वायर के अंदर जो कॉपर था उसे बर्तन दुकान में कॉपर खरीदने वाले के पास राजनांदगांव में बेच दिए हैं इसके पूर्व भी हम लोग दिनांक 4.4.25 को परमालकसा मुढ़ीपार के बीच 20 मीटर सिग्नल वायर को चोरी किए थे तथा दिनांक 16. 5. 2025 को भी हम दोनो रसमडा के पास 36 मीटर ओ एच ई केबल वायर को भी चोरी किए है जिसे अपने बैग में रखे है और पूर्व में जो सिग्नल वायर व ओ एच ई केबल चोरी किए थे उसके कापर को बर्तन दुकान राजनांदगांव में बेच दिए है। आरोपी के बयान के आधार पर राजनादगांव में गुड़ाखू लाइन स्थित श्री बर्तन दुकान के संचालक विवेक वर्मा पिता ललित वर्मा उम्र 41 वर्ष साकिन तुलसीपुर थाना राजनांदगांव के दबिश देकर चोरी के केबल वायर व कापर को जप्त कर लिया गया है तीनों आरोपी गणों के द्वारा अपराध कबूल करने व चोरी गए केबल वायर जप्त होने पर आरोपगणो को गिरफ्तार कर रेलवे न्यायालय रायपुर के समक्ष पेश किया। न्यायालय से आरोपीगणो का जेल वारंट प्राप्त होने उपरान्त केंद्रीय जेल रायपुर में दाखिल किया गया।

तरीका वारदात
आरोपीगण चोरी के आदतन अपराधी है जो बिलासपुर से ट्रेन के माध्यम से दुर्ग तक आते थे उसके बाद लोकल ट्रेन से छोटे-छोटे स्टेशनों में उतरकर स्टेशन के आउटर क्षेत्र व सुनसान वाली जगह को चिन्हित कर चोरी की घटना को अंजाम देते है आरोपी मुकेश डहरिया ने बताया की मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से रेलवे लाइन स्थित ओ एच ई अर्थिंग वायर काटने का तरीका सीखा है जिसके कारण वह अपने साथी के साथ रेलवे के केबल वायर को काट कर चोरी की घटना कारित करता था। रेलवे के सभी विभागों को मिलाकर कुल दोनों आरोपियों के द्वारा राजनांदगांव क्षेत्राधिकार का कुल 91 मीटर केबल वायर को काटा गया है!

आरोपी मुकेश डहरिया पिता आशाराम डहरिया अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर अपराध क्रमांक 74 /12 धारा 437 भादवि0 ,थाना लोरमी जिला बिलासपुर के अपराध क्रमांक 379/20 धारा 457,427 भा द वी पंजीबद्व है। आरोपी मुकेश के द्वारा बताया गया कि उसके विरुद्ध सकरी थाने में हत्या का मामला और हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज हुआ है और इस मामले में वह जेल भी जा चुका है।

आरोपी राजकुमार विश्वकर्मा के विरुद्ध थाना रतनपुर जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 193/ 2022 धारा 379 भा द वी व छत्तीसगढ़ विद्युत अधिनियम तथा थाना रतनपुर अपराध क्रमांक 148 / 22 धारा 379 आईपीसी , थाना रतनपुर जिला बिलासपुर अपराध क्रमांक 121 / 22 धारा 457, 380 भादवी का मामला पंजीबद्ध है।

उपरोक्त कार्यवाही में रेल सुरक्षा बल के निरीक्षक तरुणा साहू, उनि. के प्रसाद भारती , सहायक उपनिरीक्षक डीबी मेश्राम , डी एल दावना, सहायक उपनिरीक्षक मीनू कुमार, प्रधान आरक्षक एसके मिश्रा , एन जी गोस्वामी, राजेंद्र
रायकवाड ,पी ध्रुव आरक्षक प्रमोद यादव,मनीष पटेल, महिला आरक्षक तिजेश्वरी , आर के दुबे , एस एस भोयर की सराहनीय भूमिका रही।

नाम आरोपी :- 01 राजकुमार विश्वकर्मा पिता पंचराम विश्वकर्मा उम्र 60 वर्ष हपा वार्ड नंबर 15 थाना सकरी जिला बिलासपुर।
02. मुकेश डहरिया उर्फ सनी पिता आशाराम डहरिया उम्र 27 वर्ष साकिन अमेरी सतनाम नगर थाना सकरी जिला बिलासपुर।

03. विवेक वर्मा पिता ललित वर्मा उम्र 40 वर्ष साकिन तुलसीपुर थाना कोतवाली राजनंदगांव।( मालक्रेता)

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