लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम CBI मामले में 16 जुलाई 2025 को स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 35(3) के तहत जारी नोटिस की तामील WhatsApp, ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं की जा सकती। नोटिस की सेवा कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने परिपत्र संख्या-35/2025 जारी कर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को धारा 35(3) के नोटिस की तामील भौतिक रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी यह परिपत्र दर्ज है।
परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि धारा 35(3) का नोटिस WhatsApp अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील नहीं कराया जाएगा। इसके लिए BNSS में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।