थाना सिटी कोतवाली राजनांदगाॅव पुलिस की आसामाजिक तत्वों पर की गयी कार्यवाही

Chhattisgarh
  • थाना सिटी कोतवाली राजनांदगाॅव पुलिस की आसामाजिक तत्वों पर की गयी कार्यवाही।
  • एक आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआं प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही कर 01 नग सट्टा पट्टी व नगदी रकम 2820 रूपये किया गया जप्त। 
  • चार आरोपियों को आम जगह पर शराब सेवन कर मदहोश पाये जाने पर धारा 36 (च) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही। तीन अनावेदकगण को शहर के चौक चौराहे में नशे के हालत में शांति व्यवस्था भंग करते पाये जाने प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया।
  •  अवैध शराब एवं जुंआ सट्टा में संलिप्त लोगो तथा असमाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। 
  • नाम आरोपियान- 01. शब्बीर खान पिता जब्बार खान उम्र 42 वर्ष साकिन विकास नगर लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
  • 02. रामनाथ साहू पिता कुंभलाल साहू उम्र 26 वर्ष साकिन खपरीखुर्द थाना ठेलकाडीह जिला के0सी0जी0 (छ0ग0)
  • 03. खिलेन्द्र सिंह गोड़ पिता स्व0 निर्मल सिंह परते उम्र 25 वर्ष साकिन सेम्हरा दैहान थाना ठेलकाडीह जिला के0सी0जी0 (छ0ग0)
  • 04. टुमन निषाद पिता तोरन निषाद उम्र 22 वर्ष साकिन खपरीखुर्द थाना ठेलकाडीह जिला के0सी0जी0 (छ0ग0)
  • 05. छगन साहू पिता महेश साहू उम्र 36 वर्ष साकिन संतोषी नगर लखोली थाना कोतवाली राज0नाम
  • अनावेदक
  • 01. सरजू यादव पिता स्व0 सुंदर लाल यादव उम्र 40 वर्ष साकिन भरका पारा राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
  • 02. आशीष श्याम कुंवर पिता रविन्द्र श्याम कुंवर उम्र 30 वर्ष साकिन शांति नगर चिखली जिला राजनांदगांव (छ0ग0)03. सोनू गजभिये पिता आनंद गजभिये उम्र 28 वर्ष साकिन शांति नगर चिखली 
  • राजनांदगांव : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनादगांव  मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत लगातार असामाजिक तत्वों तथा अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 12.01.2024 को मुखबीर की सूचना पर घटना स्थल सीआईटी काॅलेज बायपास चैक राजनांदगांव के पास आरापी शब्बीर खान पिता जब्बार खान उम्र 42 वर्ष साकिन विकास नगर लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) को अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखते रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके कब्जे से एक नग सट्टा पट्टी एवं नगदी रकम 2820 रूपये जप्त कर छत्तीसगढ़ जुंआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्यवाही किया गया।

आरोपियान (01) रामनाथ साहू पिता कुंभलाल साहू उम्र 26 वर्ष साकिन खपरीखुर्द थाना ठेलकाडीह जिला के0सी0जी0 (02) खिलेन्द्र सिंह गोड़ पिता स्व0 निर्मल सिंह परते उम्र 25 वर्ष साकिन सेम्हरा दैहान थाना ठेलकाडीह जिला के0सी0जी0 (03) टुमन निषाद पिता तोरन निषाद उम्र 22 वर्ष साकिन खपरीखुर्द थाना ठेलकाडीह जिला के0सी0जी0 (04) छगन साहू पिता महेश साहू उम्र 36 वर्ष साकिन संतोषी नगर लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में चूर होकर मदहोश होना पाये जाने पर धारा 36 (च) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया।
राजनांदगांव शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर अनावेदकगण (01) सरजू यादव पिता स्व0 सुंदर लाल यादव उम्र 40 वर्ष साकिन भरका पारा राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (02) आशीष श्याम कुंवर पिता रविन्द्र श्याम कुंवर उम्र 30 वर्ष साकिन शांति नगर चिखली जिला राजनांदगांव (03) सोनू गजभिये पिता आनंद गजभिये उम्र 28 वर्ष साकिन शांति नगर चिखली जिला राजनांदगांव द्वारा नशे के हालत में हो हल्ला कर उत्पात मचाते हुए शांति व्यवस्था भंग करना पाये जाने पर धारा 151 जा0फौ0 के तहत मौके पर गिरफ्तार कर धारा 107, 116 (3) जा0फौ0 के तहत इस्तगासा कायम कर प्रतिबंधित करने कार्यपालिक दण्डाधिकारी महोदय के न्यायालय पेश किया गया। आगे भी असमाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, सउनि. दरबारी तारम, प्र0आर0 भूपेन्द्र देशमुख, जी0 सिरिल, आर0 रामखिलावन सिन्हा, रूपेन्द्र वर्मा, प्रदीप जायसवाल, प्रख्यात जैन, कुश बघेल, अविनाश झा एवं थाना स्टाॅफ की सराहनीय भूमिका रही।

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