November 22, 2024
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धनबाद  : शादी में बैंड बाजा और आतिशबाजी हुई तो नही होगी शादी यह कैसा फैसला है। निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करने वाला फैसला है। यह बिहार की बात हैं।

जिला अन्तर्गक्त निरसा विद्यानसभा के शिवलीबाड़ी स्थित जामा महजिद में रविवार को एक बैठक की गई इस बैठक में क्षेत्र के सभी इमाम और स्थानीय लोग शामिल हुए थे, जहां उपस्थित सदस्यों ने यह फैसला किया कि इस्लाम धर्म के अनुसार जो भी निकाह होंगे

उस निकाह में ना बाजा ना आतिशबाजी की कुछ भी नही होंगे साथ ही रात 11 बजे तक निकाह हो जाना चाहिए अन्यथा निकाह अगर किसी कारण से देर हुई तो निकाह अगले दिन सुबह फजर के नमाज के बाद निकाह पढ़ी जाएगी।

जो इस कानून को नही माना गया तो दोषी पाऐ जाएगे उनपर कमेटी द्वारा 51 सौ रुपये का जुर्माना सहित कमेटी से माफी मांगने की बात कही गई हैं।

मौके पर शिवलीबाड़ी जामा महजिद के इमाम मसूद अख्तर कादीर ने बताया की आज के इस फैशन के दौर में शादी विवाह में लोग अपने दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं और हमारा इस्लाम यह कभी नहीं कहता है कि शादी विवाह में गाजे बाजे और आतिशबाजी में फिजूल खर्च करें। इस कानून को लागू करने को लेकर सभी के साथ बैठक की गई हैं और सभी का विचार लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है।

यह कानून दो दिसम्बर जुम्मे के दिन से लागू हो जाऐगा जिनकी भी लड़के और लडकिया का निकाह हो तो अपने रिश्तदारों को सूचित कर दे कि यह नियम लागू हो चुका है और इस नियम के तहत ही अब निकाह होगी अन्यथा समाज द्वारा दण्ड का प्रवधान लागू हो गया हैं।

उन्होंने कहा कि क्सर यह देखा गया है कि शादी विवाह के दौरान बराती के द्वारा उद्दंडता की जाती है इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है जिससे निकाह में फिजूल के खर्चो से बचा जा सके।

इस बैठक में निरसा क्षेत्र के 14 मस्जिदों के इमाम सदर सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे और सभी ने इस कानून को पारित किया हैं जो कि अगले जुम्मे से लागू हो

HNS24 NEWS

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