November 22, 2024
  • 5:07 pm मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवम्बर को बिलासपुर में 143 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण
  • 1:16 pm सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाए – केदार कश्यप
  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल
  • 12:37 pm सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया
  • 6:28 am मुख्यमंत्री ने सपरिवार देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म

रायपुर : नेतराम चन्द्राकर जोन कमिश्नर जोन क्रमांक – 01 संतोषी नगर पानी टंकी कार्यालय खमतराई रायपुर ने थाना खमतराई मंे रिपोर्ट दर्ज कराया कि खमतराई क्षेत्रांतर्गत यतियतन लाल वार्ड क्रमांक 04 अंतर्गत स्थित प.ह.न. 108/38 भूखण्ड खसरा क्रमांक 537/12 रकबा 0.613 हेक्टेयर जिसमें फाफाडीह गंज रायपुर निवासी मनोज पटेल द्वारा नगर निगम रायपुर के बिना अनुमति के छोटे – छोटे टुकड़ो में काटकर अवैध प्लाटिंग किया गया है, जो कि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292 (ग) के अधीन दण्डनीय अपराध है। जिस पर आरोपी मनोज पटेल के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 422/21 धारा 292 (ग) छ.ग. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा आरोपी मनोज पटेल की पतासाजी कर आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।

HNS24 NEWS

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT