छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की एकमुश्त कर-निपटान योजना का लाभ लें।*
HNS24 NEWS October 23, 2021 0 COMMENTSरायपुर : छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की एकमुश्त कर-निपटान योजना का लाभ लें।
अगर आप पर *01/04/2013 से 31/12/18* तक का टैक्स बकाया है तो बकाया कर की राशि *बिना पेनाल्टी* केवल मोटरयान कर (ब्याज सहित) भुगतान कर आप बकायादारों की सूची से मुक्त हो सकते हैं।
योजना की अवधि *01 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022* तक है, एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात बकाया कर की राशि ब्याज-पेनाल्टी सहित वसूल की जाएगी।
*टैक्स डिफाल्टर होने से बचें-एकमुश्त निपटान योजना का लाभ लें।
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा परिवहन व्यवसायियों के हित में जारी।
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