November 22, 2024
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  • 1:13 pm मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में हुए शामिल
  • 12:37 pm सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया
  • 6:28 am मुख्यमंत्री ने सपरिवार देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म
  • 7:40 pm सुरक्षा बल का हिस्सा बनकर होता है गर्व: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बोली महिला कांस्टेबल

रायपुर 30 मार्च 2021/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने कोरोना के बचाव एवं रोकथाम की दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के लागू की है। इसके ’’कंडिका 10 -अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वारंटाईन में अनिवार्य होगा’’ के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों से जिला रायपुर में विभिन्न प्रयोजनों हेतु 72 घंटे के लिए आने वाले व्यक्तियों पर 7 दिवस होम क्वारंटाईन की बाध्यता नहीं होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण एवं मिलना जुलना सख्त वर्जित रहेगा।

HNS24 NEWS

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