रायपुर 31 अक्टूबर 2020 मरवाही विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। मतदान दिवस के 1 दिन पूर्व अर्थात 2 नवंबर तथा मतदान दिवस अर्थात 3 नवंबर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराया जाना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के लिए राजनीतिक विज्ञापन जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन 3 नवंबर तथा उसके पहले दिन यानी 2 नवंबर 2020 को कोई भी प्रत्याशी, राजनीतिक दल अथवा अन्य कोई संगठन राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने जिला तथा राज्य मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए प्रिंट मीडिया के राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है।