बिना मास्क वालों को मदिरा का विक्रय करने पर होगी कार्यवाही..बिना मास्क पहने लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और राशन
HNS24 NEWS August 26, 2020 0 COMMENTSचित्रा पटेल : रायपुर : अगस्त 2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिले में सोशल फिजिकल डिस्टेन्स और मास्क पहनने की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि पेट्रोल एवं डीजल लेने आने वाले लोग तथा राशन दुकानों में सामग्री लेने आने वाले अनेक लोग बिना मास्क पहने सामग्री क्रय कर रहे हैं। वहीं इनके द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी नही किया जा रहा है। उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मिली लापरवाही के आधार पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी पेट्रोल पम्पों और राशन दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और मास्क पहनने के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने बिना मास्क आने वाले या सोशल डिस्टेंसिंग का उलंघन करने वालों को पेट्रोल, डीजल या राशन नहीं देने के निर्देश दिए है। उन्होंने ग्राहकों को राशन लेने आने वालों को मास्क पहन कर जाने की अपील भी की है,ताकि कोरोना जैसी बीमारी का संक्रमण न फैले। कलेक्टर ने खाद्य नियंत्रक को समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लापरवाही सामने आने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की चेतावनी दी है।
बिना मास्क वालों को मदिरा का विक्रय करने पर होगी कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस भारतीदासन ने जिले के सभी मदिरा दुकानों में लगने वाली लोगों की लाइन में अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंस एवं मास्क पहनने संबंधी नियम का पालन कराने के निर्देश सहायक आयुक्त आबकारी को दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जो भी बिना मास्क के लेनदेन करने आए उन्हें मदिरा का विक्रय न किया जाए। उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि रायपुर जिले के मदिरा दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि कई मदिरा दुकानों में लोग बिना मास्क के उपस्थित हो रहे हैं तथा उनके द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है, इसके बावजूद दुकान संचालक द्वारा उन्हे मदिरा विक्रय किया जाता है। इससे संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण का खतरा बना रहता है। कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मदिरा दुकानों के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सहायक आयुक्त आबकारी विभाग को आदेशित किया है कि स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के माध्यम से जिले में संचालित सभी मदिरा दुकानों में फिजिकल डिस्टेसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित कराए। निरीक्षण के दौरान किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर उन्होंने कार्यवाही की हिदायत दी है।