छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याताओं, ‘हनुमान अंश’ और पूर्व अग्निवीरों को लेकर अहम निर्णय

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रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।

1. अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरीशासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 की संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी।अनुभव के अधिकतम 30 अंकों में राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 माह अध्यापन करने पर 5 अंक मिलेंगे।विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाएगा।कालखंड के बजाय कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू होगी।कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश के प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।

2. फिल्म ‘हनुमान अंश’ के टैक्स फ्री निर्णय का अनुसमर्थन10 सितंबर को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के बाद, सिनेमाघरों को राज्य GST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया।

3. पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूरपूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी गई।इसके तहत पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नियमों में भर्ती के मापदंड, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

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