प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 13 जुलाई 2026/खरीफ वर्ष 2026 के लिए किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों से समय-सीमा के भीतर बीमा कराने की अपील की गई है। जिले के किसान 31 जुलाई 2026 तक अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, चक्रवात सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। कम प्रीमियम पर अधिक बीमा सुरक्षा उपलब्ध होने से किसानों की आय में स्थिरता बनी रहती है तथा नुकसान की स्थिति में शीघ्र मुआवजा प्राप्त होता है।

जिले में खरीफ 2026 के लिए धान (सिंचित एवं असिंचित), उड़द, मूंग, मूंगफली, मक्का, अरहर (तुअर), रागी, सोयाबीन, कोदो एवं कुटकी सहित विभिन्न अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों के खाते से प्रीमियम कटौती की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय, अधिकृत बैंक अथवा कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भू-अधिकार संबंधी दस्तावेज (खसरा, बी-1) आदि आवश्यक अभिलेखों के साथ समय-सीमा के भीतर आवेदन करें। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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