रायपुर, 26 अप्रैल 2026। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भाटापारा और दामाखेड़ा क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की गई।दामाखेड़ा में साहू होटल एवं स्वीट्स में जांच के दौरान खाद्य पदार्थ खुले में बिना ढंके पाए गए और फ्रिज में गंदगी मिली। इस पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 55 के तहत संचालक को नोटिस जारी किया गया।वहीं, भाटापारा शहर में आयुष डेयरी और पटेल डेयरी, दतरेंगी का औचक निरीक्षण किया गया। पटेल डेयरी से मलाई क्रीम का नमूना लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।इसके अलावा, पूर्व में लिए गए नमूनों की रिपोर्ट में अविनाश पोहा इंडस्ट्रीज, भाटापारा के पैक्ड पोहा और शीतल इंडस्ट्रीज, भाटापारा के पैक्ड बेसन को पोषण संबंधी जानकारी अधूरी होने के कारण मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड) घोषित किया गया है।खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत लेबलिंग एवं डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 के अनुसार सभी पैक्ड खाद्य उत्पादों पर पोषण संबंधी पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।