सक्ती : 09 अप्रैल 2026, छत्तीसगढ़ के
जिले शक्ति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए एक बड़े आरोपी पर सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने ओमप्रकाश बंजारे को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर की रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेजों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पत्रों के आधार पर यह निर्णय लिया गया।
क्या है मामला :-
ओमप्रकाश बंजारे (निवासी– सेन्दरी, थाना जैजैपुर) के खिलाफ कई प्रतिबंधात्मक प्रकरण अलग-अलग न्यायालयों में लंबित हैं। खुद आरोपी ने भी यह स्वीकार किया कि वह अब तक किसी मामले में दोषमुक्त नहीं हुआ है।
उसने यह भी माना कि वह प्रदेशभर में सामाजिक गतिविधियों के नाम पर धरना-प्रदर्शनों में शामिल होता रहा है, लेकिन अपने बचाव में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
प्रशासन क्यों हुआ सख्त :-
पहले भी कई बार कार्रवाई के बावजूद व्यवहार में सुधार नहीं
लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता
क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल
आम जनता को हो रही परेशानी
क्या आदेश दिया गया:-
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 के तहत कार्रवाई करते हुए—
✔️ ओमप्रकाश बंजारे को 1 वर्ष के लिए जिला बदर
✔️ सक्ती सहित इन जिलों से भी निष्कासित:
जांजगीर-चांपा
कोरबा
रायगढ़
सारंगढ़-बिलाईगढ़
⏱️ 24 घंटे के भीतर सभी जिलों की सीमा छोड़ने का आदेश
🚫 1 साल तक प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित:-
संदेश साफ है: प्रशासन अब अपराध और अव्यवस्था पर “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम कर रहा है। सक्ती में यह कार्रवाई अन्य अपराधियों के लिए भी बड़ा चेतावनी संकेत मानी जा रही है।