- रायपुर : राजधानी रायपुर के थाना पुरानी बस्ती , अपराध क्रमांक 224/2025 धारा 4,5,7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
काम दिलाने के नाम पर आरोपिया सारंगढ़, जांजगीर-चांपा सरगुजा के गरीब लड़कियों को रायपुर लाकर देह व्यापार में धकेला।
- किराए के मकान में आरोपिया (दलाल) अनैतिक देह व्यापार का संचालन कर रही थी।
- नाम आरोपिय रूषा खरे पति धनउ खरे उम्र 38 वर्ष निवासी अंबेडकर नगर पेंड्रावन थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ।
- नए व इस्तेमाली कंडोम व ₹1500जब्त किया गया।
- पूरा मामला इस प्रकार:-

दिनांक 31.05.2025 को मुखबिर से सूचना मिला कि इटालिया हाउस भाठागांव के किराए के मकान में कुछ लोग अनैतिक देह व्यापार कर धनापार्जन रहे हैं की सूचना पर तत्काल वरिष्ठ कार्यालय को सूचना देकर गवाहों एवं संपूर्ण विवेचना कीट के नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती के नेतृत्व में टीम बनाकर रेड कार्रवाई हेतु रवाना हुआ कार्रवाई हेतु पांईटर को जवाबदारी देते हुए समझाइश देकर उनके सहमति बाद पांईटर को 1500 देकर इटालिया हाउस , भाटा गौण में जाकर देव व्यापार में सम्मिलित दलाल एवं महिलाओं की आपत्तिजनक क्रियाकलाप की जानकारी व मोबाइल में मिस कॉल करके इशारे करने कहा गया पांईटर के इशारे पर पांईटर के घुसे हुए घर को घेराबंदी करते हुए दरवाजा खोलकर अंदर गए जहां पर पांईटर के अलावा अन्य चार लड़कियां मिली जिससे उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम 01. रुषा खरे पति धनउ खरे उम्र 38 वर्ष निवासी अंबेडकर नगर पेंड्रावन थाना सरसीवा जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ 02. धनेश्वरी मरकाम पति ध्रुव मरकाम उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम महुआ टिकरा जमगला सरगुजा 03. बिंदिया सिधार पिता विदुर सिदार उम्र 20 वर्ष निवासी बेलाडुला जैजैपुर जांजगीर चांपा 04. श्रीमती सीताबाई बरेठ पति राजू बरेठ म्र 37 वर्ष निवासी रायगढ़ तिरोड़ीमल नगर छत्तीसगढ़ बताया महिला स्टाफ की उपस्थिति में श्रीमती रूषा खरे की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से पांईटर दीपक मिश्रा द्वारा देह व्यापार करने के लिए दिए 500-500 का तीन नोट कुल ₹1500तथा रुषा के बैग एवं घर के कमरों से दो नग उस्ताद कंपनी का साबूत कंडोम 05 नग कंडोम का फटा रेपर एवं 07 नग उपयोग हुआ कंडोम बरामद कर समक्ष गवाह के जब्त किया गया अन्य तीन लड़कियों का कथन लेने पर बताएं कि रुषा खरें काम दिलाने वह अधिक पैसा मिलने के नाम पर रायपुर लाकर जबरदस्ती देह व्यापार कराने लगी इस प्रकार आरोपीगण डेविड व रुषा खरे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 224/2025 धारा धारा 4.5.7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पंजीबद्ध कर आरोपिया रूषा खरें को दिनांक 31.05.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उक्त कार्य में नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन, निरीक्षक योगेश कश्यप, उपनिरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी, महिला प्रधान रक्षक 1220 योगिता मिश्रा, महिला आरक्षक 768 कावेरी चक्रवर्ती,की थी आर 1506 नरेश क्षत्रिय,आरक्षक 1933 भुनेश्वर ठाकुर ,आरक्षक 619 अनिल चंद्राकर, आरक्षक 158 सुनील शुक्ला,आरक्षक 1672 जितेंद्र साहू व आरक्षक 2089 कमलेश मांडवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।