New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ़ कर दिया है.SC ने इलाहाबाद HC के आदेश में संशोधन करते हुए यूपी सरकार को 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अनुमति दी है.मंदिर के पास यह जमीन अधिग्रहित की जा सकेगी और इसके लिए मंदिर फंड का उपयोग किया जाएगा.मंदिर के 500 करोड़ रुपये से जमीन अधिग्रहण की मंजूरी भी दी गई है.