November 22, 2024
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राजनांदगांव : दिनांक 19.08.2024 को प्रार्थीया मंजू साहू पति रामचंद्र साहू उम्र 30 साल निवासी अटल आवास बैगापारा लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 19.08.2024 के 16ः30 बजे अपने घर के पास सुमन श्रीवास व अन्य महिलाओ के साथ आपस मे बातचीत कर रहे थे, इसका मझला लडका राजेश कुमार साहू बजरंग बली मंदिर के पास रोड किनारे अपने दोस्तो के साथ खडा था, उसी समय मोहल्ले का मोनू बांसफोड़ अपने साथी राजा बांसफोड के साथ मोटर सायकल चलाते इसके पुत्र के सामने आया, पुत्र द्वारा मोटर सायकल ठीक से क्यों नहीं चलाते हो कहने से उसे मां बहन की गंदी गंदी गालींया देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा तब प्रार्थीया बीच बचाव करने आयी तो इसी से भी मां बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे तलवार से इसके पीछे कमर के नीचे मारा जिससे इसे चोंटे आयी, तथा इसके पुत्र को भी सीने में किसी धारदार वस्तु से चोटे आना बतायी कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 507/24 धारा 296, 351(2), 115(2) 118 (1)3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव  मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व मे थाना कोतवाली से आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी कि आज दिनांक 21.10.2024 को आरोपी मोनू बासफोड़ पिता गणेश बासफोड़ उम्र 20 वर्ष साकिन बैगापारा अटल आवास लखोली थाना कोतवाली राजनांदगांव छ.ग.को पता तलाश कर पकडा गया जिसके कब्जे से एक नग लोहे की धारदार तलवार जप्त कर, प्रकरण मे धारा 25,27 आम्र्स एक्ट समाहित कर मामला अजमानतीय होने से आज दिनांक 21.10.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल वारण्ट जारी होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया। प्रकरण मे एक आरोपी राजा बांसफोड अभी भी फरार है जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

आरोपी आदतन अपराधी है इसके खिलाफ पूर्व मे अप0क्र0 699/21 धारा 294,323,506,34 भादवि0, अप0क्र0 894/22 धारा 294,323,506,34 भादवि0, अप0क्र0 594/23 धारा 3(2) जुआ प्रतिशेध अधिनियम 2022, अप0क्र0 230/24 धारा 294,323,506,325 भादवि0, अप0क्र0 270/24 धारा 25, 25 आम्र्स एक्ट, अप0क्र0 433/24 धारा 296,115(2),351(2)3(5) बीएनएस कायम किया गया है, आरोपी मोनू बांसफोड घटना बाद फरार था। जिसे पतासाजी कर गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल किये है,

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी कोतवाली जिला राजनांदगाॅव (छ0ग0) प्र0आर0 संदीप चैहान, शंभूनाथ द्विवेदी, अरूण कौमार्य, आरक्षक रामखिलावन, रामनाथ चंदेल, एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

HNS24 NEWS

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