रायपुर। सिहावा की कांग्रेस विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ ठगी का प्रकरण दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग कोर्ट के आदेश पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। कोर्ट ने किया अपराध पंजीबद्ध किया है। विधायिका को समन भेजा गया है।
दुर्ग कोर्ट ने दायर परिवाद पर साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया डॉ लक्ष्मी ध्रुव के विरुद्ध अपराध दर्ज करने आदेश दिया गया है। उन पर आरोप है कि वे वर्ष 2010 से 2017 तक दोहरे पद पर आसीन रह कर लाभ ले रही थीं। आवेदिका को गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुरई में डायरेक्टर के पद दिलाने 23 लाख 50 हजार लिए जाने का आरोप लगाया है। आवेदिका पूर्णिमा ठाकुर ने यह परिवाद दायर किया था।