रायपुर : छत्तीसगढ़ के कई जिलों से निर्धारित कीमत से अधिक पर शराब बेचे जाने की शिकायत आबकारी विभाग को मिल रही थी। विभाग की ओर से ऐसे मामलों की जांच के लिए संभागीय उड़नदस्ता का गठन कर इन मामलों की जांच के लिए जिलों में कराया गया। जांच यह पाया गया कि कई स्थानों पर ज्यादा कीमत पर शराब बेचे जाने की शिकायत सही है। ग्राहकों से शराब की बोतल की तय कीमत से 10 से 20 रुपए अधिक वसूली की जा रही थी। इन मामलों में शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रख पाने और लापरवाही बरतने पर साजा, दुर्ग, रायपुर और भाटापारा के आबकारी उपनिरीक्षकों को सस्पेंड किया गया है।
आबकारी विभाग के अंतर्गत संचालित शराब की दुकानों में देशी और विदेशी मदिरा दुकानों में प्रत्येक बोतल पर 10 से 20 रुपए अधिक में बेचने का मामला पकड़ में आया है। देशी शराब की पाव बोतल, जिसकी कीमत 110 रुपए है, उसे 120 रुपए में बेचने का मामला रायपुर के भाठागांव की देशी शराब दुकान में पकड़ा गया। यहां पर चार पाव देशी शराब खरीदने पर 440 रुपए के स्थान पर 470 रुपए ग्राहक से लिया गया। उड़नदस्ता की टीम ने यह पाया कि दुकानों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण का कार्य आबकारी उपनिरीक्षकों को है। उनके द्वारा दुकानों के कर्मचारियों पर नियंत्रण न होने के कारण वे मनमाने दर ग्राहकों से वसूल कर रहे हैं। मामले में रायपुर के उपनिरीक्षक नेतराम सिंह राजपूत को लापरवाही और उदासीनता बरतने के आराेप में निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें उपायुक्त कार्यलय में अटैच किया गया है। इसी प्रकार बेमेतरा जिले के साजा में एक पाव मसाला, जिसकी कीमत 110 रुपए है, उसे 120 रुपए में बेचने का मामला उड़नदस्ता की टीम ने पकड़ा। मामले में वहां की आबकारी उपनिरीक्षक यामिनी पोर्ते को निलंबित कर उन्हें उपायुक्त कार्यालय में अटैच किया गया है।
बीयर में 30 और विदेशी शराब में 20 का बट्टा
उड़नउस्ता की टीम ने जांच के दौरान यह भी पाया कि विदेशी शराब में 20 और बीयर के शौकीनों से 30 रुपए अधिक लेकर बिक्री की जा रही थी। इसमें एक मामला बलौदाबाजार-भाटापारा की देशी मदिरा दुकान रोहांसी में मिला। एक बोतल सिम्बा बीयर और एक पाव गोवा की खरीदी की गई। 200 रुपए की बीयर को 230 और 120 रुपए पाव गोवा की बोतल को 140 रुपए में बिक्री किया जा रहा था। अधिक दर पर शराब बेचने को आबकारी अधिनियम का उल्लंघन माना गया। मामले में दुकानों पर प्रभावी नियंत्रण न रख पाने के कारण यहां के आबकारी उपनिरीक्षक बिसेसर बाघ को निलंबित किया गया। उन्हें बिलासपुर जिले में निलंबन के दौरान अटैच किया गया है।
सिविक सेंटर में किंगफिशर में 10 रुपए अतिरिक्त
संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग की टीम ने भिलाई शहर के सिविक सेंटर शराब दुकान से किंगफिशर बियर की खरीदी करने पर पाया कि यहां पर 210 की बोतल 220 में बेची जा रही है। यहां पर आबकारी उपनिरीक्षक दीपक ठाकुर दुर्ग के द्वारा संचालित दुकानों का नियमित निरीक्षण और नियंत्रण में घोर लापरवाही किए जाने के कारण उन्हें निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उन्हें रायपुर उपायुक्त कार्यालय में अटैच किया गया है।
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