निवास प्रमाण पत्र के लिए पहली, चौथी और 5वीं का स्कूल सर्टिफिकेट अनिवार्य

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चित्रा पटेल : रायपुर :  कैबिनेट ने मूल निवासी प्रमाणपत्र बनाने के लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया है। किसी संस्था में प्रवेश के लिए अथवा शासन के अधीन सेवा के लिए निर्धारित योग्यता के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य की किसी शैक्षणिक संस्था से 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौथी और 5वीं कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है। अन्य मामलों में भी पहली, चौथी और 5वीं की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। अब बाहरी लोग प्रदेश के मूल निवासी का लाभ न ले सकें, इसलिए निवास प्रमाणपत्र के नियमों में संशोधन किया गया है।
दालों की समर्थन मूल्य पर खरीदी
किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में काम होगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द व मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कस्टम मिलिंग शुल्क के साथ किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केंद्रीय पूल में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ण मात्रा के जमा होने के पश्चात किया जाएगा।
दिवंगत पायलट की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
मानवीय एवं संवेदनशील पहल करते हुए वरिष्ठ पायलट (हेली) स्व. कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा की पत्नी डाॅ. अलका पंडा को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं संविदा नियम में शिथिलता प्रदान करते हुए कर्नल रजनीश शर्मा तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (एसटीएफ) बघेरा जिला दुर्ग की संविदा अवधि एक वर्ष बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

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