November 25, 2024
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रायपुर : राजधानी के कबीरनगर थाना क्षेत्र में स्थित हीरापुर क्षेत्र की है , शिकायत कर्ता नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8 की ओर से थाना कबीर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह नगर निगम जोन क्रमांक 08 रायपुर में उप अभियंता के पद पर कार्यरत है। डिपू प्रसाद पिता गोवर्धन प्रसाद एवं श्रीमती परासा पति किशन लाल द्वारा कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत हीरापुर जरवाय स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 83/3 तथा रकबा 0.087, खसरा नंबर 83/4 तथा रकबा 01.1063 है। उक्त भूमि स्वामी दीपू प्रसाद पिता गोवर्धन प्रसाद एवं पर आशा पति किशनलाल के द्वारा बिना अभिन्यास स्वीकृत एवं कालोनाईजर लायसेंस तथा नगर निगम रायपुर के बिना अनुमति के प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। जो कि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292ग एवं 292 च के अधीन दण्डनीय अपराध है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 107/21 धारा 292 (ग) छ.ग. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना कबीर नगर पुलिस की टीम द्वारा आरोपी डिपू प्रसाद पिता गोवर्धन प्रसाद शौकीन हीरापुर कबीर नगर रायपुर को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

डिपू प्रसाद पिता गोवर्धन प्रसाद निवासी हीरापुर कबीर नगर रायपुर।

HNS24 NEWS

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