रायपुर : रेल सुरक्षा बल पोस्ट सेटलमेंट अपराध क्रमांक 04/2021 धारा 3a रेल संपत्ति (अवैध कब्जा)अधिनियम दिनांक 3 अक्टूबर 2021 को कायमी प्रकरण के संबंध में दिनांक 9 अक्टूबर 2021 को देर रात रेल सुरक्षा बल पोस्ट सेटलमेंट के अधिकारी मनीष कुमार निरीक्षक, अशोक कुमार चौरसिया उप निरीक्षक, रवि शंकर सहायक उप निरीक्षक, आरक्षक जितेंद्र कुमार, आरक्षक बीएस ठाकुर एवं अपराध गुप्तचर शाखा, डिटेक्टिव विंग की निरीक्षक मधुबाला पात्रा, एलके यादव सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक पीके दुबे, आरक्षक एनके महाना की संयुक्त टीम ने मुखबिर खास की मदद से उक्त प्रकरण में संलिप्त तीनों आरोपियों ( रेलवे कर्मचारियों)
(1) भावेश कुमार पिता स्व. संतोष यादव उम्र-38 वर्ष, निवासी-रत्ना किराना स्टोर, चुना भट्टी, रायपुर
( संकेत विभाग डब्ल्यू रायपुर के अधीन कार्यरत रेलवे कर्मचारी पद चौकीदार) (2) जे गोविंद राजन पिता स्वर्गीय जोधी उम्र-31 वर्ष, निवासी भिलाई चरोदा, थाना भिलाई, जिला-दुर्ग
( टेलीकॉम विभाग, डब्ल्यू आर एस कॉलोनी, रायपुर के अधीन कार्यरत रेल कर्मचारी पद TCM-3)
(3) ए रमना मूर्ति पिता बसंतराव उम्र- 49 वर्ष, निवासी आचार्य विनोबा नगर, देवबलोदा चरोदा, जिला-दुर्ग
( विद्युत विभाग इंजीनियरिंग रेलवे कॉलोनी रायपुर के अंतर्गत कार्यरत रेलवे कर्मचारी खलासी हेल्पर-2)
को चोरित संपत्ति कुल 8 नग बैटरी (एक्साइड कंपनी 12 वोल्ट) को टूटी अवस्था में ( पूर्ण माल बरामदगी) उक्त आरोपियों के कब्जे से खारून रेल विहार मे स्थित टेलीकॉम ऑफिस के समीप झाड़ियों से बरामद किया I
(चोरित संपत्ति की कुल कीमत 24960/-)
मौके पर जब्ती आदि कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरण में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, अग्रिम कार्यवाही हेतु रेल सुरक्षा बल पोस्ट सेटलमेंट रायपुर लाया गया, जिन्हें दिनांक 10 अक्टूबर 2021 को माननीय रेलवे न्यायालय रायपुर समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु मय दस्तावेज पेश किया गया