November 22, 2024
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रायपुर 20 जून 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से घरेलू गैस परिवहन कर रहे टैंकर को 500 घरेलू सिलेंडर में भरे जाने वाली मात्रा का घरेलू गैस सहित टैंकर क्रमांक CG04MT 3572 को जप्त कर लिया है।

टैंकर का आरटीओ लाइसेंस सहित विस्फोटक लाइसेंस भी अवैध पाया गया है। संतोष कुमार और बलराम ध्रुव के खिलाफ द्रवित पेट्रालियम (वितरण,विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी ।

खाद्य नियंत्रक तरुण राठौर ने बताया कि विभाग के अधिकारियों द्वारा मंदिर हसौद क्षेत्र में जहां गैस भरने का रिफिलिंग प्लांट है उसी क्षेत्र में बरगढ़ (उड़ीसा) से आ रहे टैंकर क्रमांक CG07BT3572 को रोककर पूछताछ की गई। वाहन में बैठे व्यक्ति संतोष कुमार ने पहले तो टैंकर के खाली होने,बिगड़े होने पर बनवा कर लाने का बहाना किया। अधिकारियों के द्वारा वाहन को धर्मकांटा में ले जाकर वजन कराए जाने पर टैंकर में 7000 किलो(7 टन) गैस होना पाया गया।
वाहन में इंडियन ऑयल कम्पनी का लोगो लगा हुआ था,इस कारण ऑयल कम्पनी का एग्रीमेंट पेपर, विस्फोटक नियंत्रक का लाइसेंस और वाहन के आरटीओ के पेपर मांगे गए। दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पाया गया कि टैंकर संचालक का इंडियन ऑयल कम्पनी से कोई एग्रीमेंट नही है।
वाहन का विस्फोटक लाइसेंस एवं आरटीओ का लाइसेंस की वैधता भी समाप्त हो गई है। संतोष ने बताया कि बरगढ़(उड़ीसा) के एक पेट्रोल पंप के पीछे घरेलू गैस का परिवहन करनेवाले टैंकर से मोटरपंप के माध्यम से घरेलू गैस निकालते है।
उसके वाहन में 3 टैंकर्स से निकला घरेलू गैस है। बिना अधिकृत दस्तावेज, एग्रीमेंट, लाइसेंस के कारोबार किये जाने के कारण 500 सिलेंडर में भरे जाने वाले घरेलू गैस 7000(7 टन)लीटर सहित टैंकर CG04BT 3572 को सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे, खाद्य निरीक्षक श्वेता दीवान,संदीप शर्मा द्वारा जप्त कर द्रवीकृत गैस(वितरण एवम विनियमन) आदेश 2000 एवम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण बनाया गया है।

HNS24 NEWS

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