November 22, 2024
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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में इस वर्ष प्रथम 10 माह (जनवरी से अक्टूबर 2020 तक) में 9097 सड़क दुर्घटनाओं में 3543 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 8388 घायल हुए है। गत वर्ष की तुलना में आलोच्य अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 22.12 प्रतिषत, मृतकों में 15.98 प्रतिषत एवं घायलों में 24.98 प्रतिषत कमी, किन्तु राज्य में गतवर्ष की तुलना में माह अगस्त-2020 में 0.30 प्रतिषत, सितम्बर में 13.87 प्रतिषत तथा अक्टूबर-2020 में 0.52 प्रतिषत सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में वृद्धि हुई है अर्थात् लाॅकडाॅउन समाप्त होने के पष्चात् दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है।

इस अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में जिला-रायपुर, गरियाबंद, मुंगेली, दन्तेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में मृत्युदर की वृद्धि परिलक्षित हुई है जबकि शेष जिलों में बलोैदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, गोैरला पेण्ड्रा, सरगुजा, जषपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जगदलपुर, कोण्डागांव, काॅकेर और सुकमा में मृत्यु दर में कमी आई है।
मोटरयान अधिनियम के तहत आलोच्य अवधि में राज्य में कुल 1,04,930 प्रकरणों में कार्यवाही कर 4,57,83,146 रूपये समन शुल्क वसूल किये गये है। {तेजगति से वाहन चालन-4835 प्रकरण, रेड सिग्नल जंपिंग(संकेत उल्लंघन)18712, पंजीकृत लदान क्षमता से अधिक भार लदान(माल/यात्री) 557, भार वाहक वाहनों में यात्री परिवहन 349, मादक द्रव्य या शराब सेवन कर वाहन चालन 1206, मोबाईल फोन का उपयोग-1233, बिना हेलमेट 22489, बिना सीट बेल्ट 17650, वाहन फिटनेट 117, प्रतिबंधित क्षेत्र 950, ऊॅचा/लंम्बा लोड-2314, रंगीन फिल्म 436, बिना लायसेंस 5386, नाबालिक वाहन चालक 348, अवैधानिक पार्किग 11291, सर्विस लेन पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही 409, गलत दिषा में वाहन चालन 13842}राज्य में जनवरी से अक्टूबर 2020 तक सभी प्रकार के कुल 2,38,022 प्रकरणों मे चालानी कार्यवाही कर राषि 7,71,91,900 समन शुल्क वसूल किये गये है।
उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटना प्रकरणों में लगभग 67 प्रतिषत मृतक दो पहिया वाहन सवार थे जिनमें से 95.6 प्रतिषत व्यक्तियों ने हेलमेंट नही पहना था। दो पहिया वाहनों के 2359 सड़क दुर्घटना प्रकरणों में 2361 व्यक्ति की मृत्यु हुई, इनमें से 2257 व्यक्ति हेलमेंट धारण नही किये हुए थे।
राज्य में अधिकांष सड़क दुर्घटना ओव्हर स्पींडिंग, गलत साईड ड्राईविंग, शराब सेवन कर वाहन चालन, बिना हेलमेंट, बिना सीट बेल्ट, आदि कारणों से हो रही है, जिसमें मोटर-सायकल सवार, पैदल यात्री अधिक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे है, अस्तु पुलिस अधीक्षकों को जिलों में इसके नियंत्रण के लिए प्रभावी प्रवर्तन सहित ड्राईविंग लायसेंस निलंबन, गंभीर सड़क दुर्घटना के अनुसंधान में संयुक्त रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया है।
राज्य में कोविंड-19 अनलाॅक के विभिन्न चरणों में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं के आलोक में अन्तर्विभागीय लीड एजेसी(सड़क सुरक्षा) एवं यातायात शाखा, पुलिस मुख्यालय ने यातायात नियमों का पालन करते हुए नियंत्रित गति से सुरक्षित वाहन चालन की अपील की है।

HNS24 NEWS

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