November 22, 2024
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रायपुर : दिनांक 31 अगस्त 2020/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2020-21 के जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 2828 करोड़ रूपए की राशि छत्तीसगढ़ को शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी हेतु राज्य शासन द्वारा ऋण लिए जाने के विकल्प के संबंध में कहा है कि जीएसटी काउंसिल में शामिल राज्यों को केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 2017 में यह आश्वासन दिया गया था कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व में जो भी कमी होगी उसकी प्रतिपूर्ति वर्ष 2022 तक की जाएगी। ऐसी स्थिति में केन्द्र शासन स्वंय ऋण लेकर राज्यों को उपलब्ध कराए तो यह ज्यादा व्यवहारिक होगा।

मुख्यमंत्री बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा है कि राज्यों में हर साल रेवेन्यू सामान्य रूप से बढ़कर आता है इस प्रोटेक्टेड रेवेन्यू में जो भी कमी आती है उसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार की ओर से होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को ऋण लेने की बजाए केन्द्र सरकार सीधे ऋण लेकर उसे राज्यों को उपलब्ध कराए। इसके अलावा यह भी विचारणीय तथ्य है कि रिजर्व बैंकों द्वारा राज्यों को अलग अलग दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा ऋण लेकर राज्यों को उपलब्ध कराना अधिक व्यवहारिक होगा।

मुख्यमंत्री बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जीएसटी की राशि देना केन्द्र शासन का उत्तरदायित्व है। जीएसटी में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों द्वारा इस हेतु ऋण लेने से जहां राज्यों पर ऋण भार आ जाएगा, वहीं जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान केन्द्र शासन द्वारा संभावित होने से उक्त ऋण राशि के भुगतान की अनिश्चितता बनी रहेगी। जीएसटी क्षतिपूर्ति हेतु सेस केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त किए जाने तथा इससे राज्य शासन द्वारा दिए गए ऋण भुगतान करना एक जटिल एवं अनिश्चित प्रक्रिया रहेगी।

मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि यद्यपि जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रत्येक 2 माह मंे दिए जाने का प्रावधान है, तथापि वर्ष 2020-21 के 4 माह बीत जाने के पश्चात भी इस अवधि की क्षतिपूर्ति राशि रूपए 2828 करोड़ राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। यह राशि अविलंब छत्तीसगढ़ को उपलब्ध करायी जाए।

HNS24 NEWS

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