November 22, 2024
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रायपुर : दिनांक 7 अगस्त 2020,विगत 22 जुलाई 2020 से 6 अगस्त 2020 तक रायपुर जिले के रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र एवं बिरगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन लागू किया गया था इस दौरान सभी व्यवसायिक दुकानें एवं कांप्लेक्स बंद था, दिनांक 7 अगस्त 2020 से रायपुर शहर में लॉकडाउन खुलने के बाद लगभग समस्त प्रकार के दुकानों को लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए निर्धारित समय में दुकान खोलने की छूट दी गई जिसके निरीक्षण में आज जिलाधीश रायपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा रायपुर शहर के गोल बाजार, मालवीय रोड एवं शहर के व्यस्तम क्षेत्र में सभी दुकानदारों से सतत संपर्क कर निरीक्षण किया एवं सभी दुकानदारों को निर्धारित समय में ही अपना दुकान खोलने एवं बंद करने के साथ-साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए व्यापार करने ,बगैर मास्क के आने वाले ग्राहकों को मास्क उपलब्ध कराना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने निर्देश दिए।

इसी प्रकार रायपुर पुलिस एवं नगर निगम रायपुर द्वारा शहर के 40 चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर बगैर मास्क के घूमने वाले लगभग 1000 लोगों पर कार्यवाही की गई। पुलिस ने किया अपील, रायपुर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर ही बाहर निकले, एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें।

HNS24 NEWS

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