75 लाख रूपए तक के आवासीय मकानों और फ्लैट के पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की कमी अब 31 मार्च 2021 तक

Chhattisgarh

रायपुर 3 जून 2020/ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। अब भूमि की खरीदी बिक्री में शासकीय गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट के साथ ही 75 लाख रूपए तक के आवासीय मकानों और फ्लेट पर भी 31 मार्च 2021 तक पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। राज्य शासन के वाणिज्यकर ( पंजीयन) विभाग द्वारा आज जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ऐसी संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 75 लाख रूपए से कम है अथवा बराबर है वहां आवासीय मकानों एवं फ्लेटस के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का चार प्रतिशत) में दो प्रतिशत की छूट अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह छूट 4 जून 2020 से लागू होगी।
उल्लेखनीय है कि वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग द्वारा भूमि खरीदी बिक्री के लिए शासकीय गाईड लाइन दर में 30 प्रतिशत की छूट 30 जून तक दी गई थी जिसे अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इन दोनों ही प्रकार के छूट मिलने से छोटे और मध्यम परिवारों को अपने मकान खरीदनें का सपना पूरा हो सकेगा। राज्य शासन द्वारा भूमि के क्रय विक्रय और मकानों और फ्लेट में दी जा रही पंजीयन में छूट से मकान एवं भूमि की खरीदी के लिए कम कीमत देनी होगी।

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