रायपुर, 04 मई 2020/ देश में कोविड-19 की स्थिति की व्यापक समीक्षा उपरांत भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लाॅकडाउन को 4 मई से दो सप्ताह और बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी किया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों या कार्याें के विनियमन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जो देश के जिलों के रेड (हाॅटस्पाॅट), ग्रीन और औरेंज जोन में बदलने के जोखिम पर आधारित है।
भारत सरकार के आदेश के अध्याधीन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 4 मई से सोशल एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राज्य की मदिरा दुकानों को संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से होम डिलिवरी की अनुमति भी शासन के द्वारा प्रदान की गई है।
राज्य की मदिरा दुकानें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन के द्वारा संचालित है। शासन के आदेश के पालन में मदिरा दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने सोशल एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग के पालन के दृष्टि से डेलिवरी बाॅय के माध्यम से मदिरा प्रदाय की व्यवस्था की शुरूआत की गई है। यह व्यवस्था वर्तमान में भारत सरकार के आदेश के तहत ग्र्रीन जोन में शुरू हो गई है। मदिरा की बुकिंग की वेबसाइट का ऐड्रेस http://csmcl.in है। उक्त वेबसाइट के माध्यम से मदिरा की डेलिवरी की बुकिंग की जा सकती है। बुकिंग वेबसाइट http://csmcl.in में जाकर बटन को क्ल्कि कर अथवा गूगल प्ले स्टोर में CSMCL APP खोज कर उसे एन्ड्राइड मोबाइल में इंस्टाॅल किया जा सकता है तथा मोबाइल के माध्यम से भी बुकिंग की जा सकती है। ग्राहक को अपना मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड तथा पूर्ण पता दर्ज कर पंजीयन करना होगा। पंजीयन ओ.टी.पी. के माध्यम से कन्फर्म होगा।
पंजीयन उपरांत ग्राहक को लाॅगिन करने के पश्चात अपने जिले के निकट के 1 विदेशी दुकान, 1 देशी तथा एक प्रीमियम दुकान को ड्राॅप के माध्यम से लिंक करने की सुविधा प्रदान की गई है। ग्राहक की सुविधा के लिए जिले की समस्त मदिरा दुकानों को गूगल मैप पर देखने की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे ग्राहक के द्वारा आसानी से अपनी निकट की दुकान का चयन कर लिंक किया जा सकता है। लिंक की गई दुकान से मदिरा डोर डिलिवरी के लिए बुक की जा सकती है। ग्राह को संबंधित मदिरा दुकान में उपलब्ध मदिरा की सूची एवं उसका मूल्य प्रदर्शित किया गया है, जिसमें से अपनी पसंद की मदिरा को अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकता है। ग्राहक एक मदिरा दुकान से एक बार में 5000 एम.एल. तक मदिरा डोर डिलिवरी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।
ग्राहक के द्वारा बुक की गई मदिरा सुपरवायजर के द्वार पैक किए जाने पर ग्राहक को स्वतः ओ.टी.पी. प्राप्त हो जाएगी। डेलिवरी बाॅय के द्वारा आॅर्डर की गई मदिरा प्रदान किए जाने पर उन्हें मदिरा की मूल्य तथा डेलिवरी चार्ज 120 रूपए का भुगतान करना होगा। भुगतान पश्चात ग्राहक को ओ.टी.पी. डेलिवरी बाॅय को डेलिवरी करने के लिए प्रदान करना होगा।