नियम की अवहेलना करते पाए जाने पर 7 दुकानदारों पर कुल 2750 रूपये का जुर्माना

Chhattisgarh

रायपुर – रायपुर नगर निगम के सभी 8 जोन के नगर निवेश विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो और कर्मचारियों ने राजधानी में आज लगातार दूसरे दिन जिला प्रशासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन में स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु निर्धारित सिद्धांत मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाये रखने का व्यावहारिक पालन नहीं करने वाले लोगों एवं दुकानदारों पर जुर्माना किया. जोन -6 की टीम ने जोन के तहत सामाजिक दूरी के नियम की अवहेलना करते पाए जाने पर 7 दुकानदारों पर कुल 2750 रूपये का जुर्माना करके उन सबको भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी दी. नगर निगम की टीमों ने अपने -अपने जोन में व्यावसायिक बाजारो में निरीक्षण करके मास्क नहीं लगाने एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर उन्हें कड़ी हिदायत भविष्य के लिये देते हुए जुर्माना किया. सामाजिक दूरी का पालन नहीं होने एवं मास्क नहीं लगाने पर नगर निगम की टीम ने अभियान के दौरान सभी जोन में जुर्माना की कार्यवाही की. मुख्य रूप से मेडिकल काम्प्लेक्स में लक्ष्मी सर्जिकल पर 1000 रूपये, श्याम चांडक, ऋषभ डगरे पर 200-200 रूपये, अपना ट्रेडर्स, एकांत शापिंग माल, बलराम मंगतराम अनाज दुकान, हरी ओम किराना स्टोर्स पर 500-500 रूपये का जुर्माना सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करने एवं मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना कड़ी चेतावनी देते हुए वसूला. निगम के अधिकारियो ने मुनादी करते हुए लोगों को मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी के अनिवार्य नियम का पूर्ण पालन करने का अनुरोध किया. जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे, उन्हें अधिकारियो ने निशुल्क मास्क देकर आगे से मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर घर से बाहर निकलने की हिदायत दी. पालन नहीं करने वाले लोगों को जुर्माना करने की चेतावनी दी. सामाजिक दूरी के सिद्धांत एवं मास्क पहनने के नियम का पालन करवाने नगर निगम के सभी 8 जोन में अभियान निरंतर शासन के निर्देशानुसार जन स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने सघन तौर पर जारी रहेगा.

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