रायपुर : कोरोना वायरस (कोविड-19) की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन दी है।
वर्तमान में भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) के आउटब्रेक की स्थिति है, छत्तीसगढ़ राज्य में भी कोराना वायरस (कोविड-19 संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु सभी संभव उपाय किये जा रहे है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार हैः-
वर्तमान स्थिति
ऽ छत्तीसगढ़ – कुल संक्रमित व्यक्ति – 06, रायपुर 03, दुर्ग 01, बिलासपुर 01 एवं राजनांदगांव 01।
राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास
ऽ दिनांक 01.03.2020 के पश्चात ऐसे सभी यात्री जो चीन या अन्य कोरोना प्रभावित देश से आ रहे उनकी एअरपोर्ट में स्क्रीनिंग की जा रही है।
ऽ स्वामी विवेकानंद एअरपोर्ट पर एक हेल्पडेस्क बनाया गया है एवं चिकित्सा दल एवं एम्बुलेंस की डयूटी लगायी गयी है।
ऽ सभी यात्री जो चीन या अन्य कोरोना प्रभावित देश से आ रहे है, उनके लिए अलर्ट एवं एडवायजरी जारी की गई ।
ऽ कोरोना के संक्रमण को फैलाव से रोकने हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी एवं प्रत्येक जिले में जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना से रोकथाम एवं बचाव का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकें ।
ऽ राज्य स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर रेपिड रेंसपान्स टीम का गठन किया गया है, जिन्हे सामुदायिक निगरानी, सेंपल कलेक्शन एवं परिवहन, रोकथाम के उपाय, क्लीनिकल मैंनेजमेंट एवं (कोविड-19) के रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है।
ऽ कोरोना प्रभावित देशों कीे यात्रा न करने के संबंध में FICCI एवं चेंबर आॅफ कामर्स, छत्तीसगढ़ को एडवायजरी जारी किया गया है।
ऽ वर्तमान में सेंपल टेस्टींग की सुविधा VRDL एम्स रायपुर एवं VRD माईक्रोबायोलाॅजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, जदगलपुर में उपलब्ध है।
ऽ सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पतालों को अपने यहाॅ पी.पी.ई. किट, एन-95 मास्क एवं ट्रिपल लेयर मास्क की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता बनाये रखने निर्देश दिये गये है। वर्तमान में इन संस्थाओं में 82840 ट्रिपल लेयर मास्क, 21564 एन-95 मास्क, 2431 पी.पी.ई. किट एवं 2547 व्ही.टी.एम. किट उपलब्ध है। राज्य स्तर पर आपातकाल हेतु सीजीएमएससी में पर्याप्त मात्रा में बफर स्टाॅक उपलब्ध है।
ऽ माना सिविल अस्पताल को 60 बेड आईसोलेशन सुविधा के रुप में स्थापित किया गया है, एवं चिकित्सा दल को प्रशिक्षित कर डयूटी लगाई गई है।
ऽ भारत सरकार स्तर पर ब्व्टप्क्19 के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण हेतु एम्स एवं मेडिकल काॅलेज रायपुर से 5 डाक्टरों की टीम भेजी गई थी, उक्त प्रशिक्षण राज्य स्तर, जिला स्तर, एवं विकासखण्ड स्तर पर भी आयोजित किया जा रहा है।
ऽ जन सामान्य के जागरुकता हेतु रेडियों जिंगल्स, टी.व्ही. विज्ञापन एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
ऽ सभी जिला कलेक्टर को समाजिक कार्यक्रम जिनमें भीड़ एकत्र होती है तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये ह।
ऽ आपात स्थिति से निपटने के लिए सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में कोर कमिटी का गठन किया गया है। जिसमें विभागाध्यक्ष एवं चिकित्सा विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।
ऽ राज्य स्तर पर (कोविड-19)की स्थिति की समीक्षा एवं उससे बचाव की तैयारी के संबंध में स्टेट कमांड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर बनाया गया है। चिकित्सकों एवं अन्य अधिकारियों के साथ दैनिक समीक्षा की जा रही है।
ऽ राज्य के सभी रेलवें स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हेतु हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है ।
ऽ नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय स्तर पर भी हेल्पडेस्क स्थापित किये गये है।
ऽ मुख्यमंत्री छ.ग. शासन द्वारा (कोविड-19) से बचाव की तैयारी के संबंध में सभी जिला कलेक्टर की समीक्षा की गई एवं राज्य सरकार द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है।
ऽ (कोविड-19)आउटब्रेक की स्थिति से बचाव हेतु सभी स्कूलों, आंगनबाडियों, महाविद्यालयों को अगामी आदेश तक बंद करने के आदेश जारी किये गये है ।
ऽ मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2020 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई, उक्त आपदा से निपटने के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
ऽ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी शापिंग माॅल एवं अन्य ऐसे स्थानों जहाॅ लोगों की भीड एकत्रित होने की संभावना है, उन्हे बंद करने के आदेश दिये गये है।
ऽ राज्य सरकार द्वारा सभी अंतराज्यीय बस सेवा एवं राज्य के भीतर चलने वाली बस सेवाओं को भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित रखा गया है।
ऽ एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज (कोविड-19) Regulation को दिनांक 13.03.2020 को अधिसूचित किया गया है।
ऽ उक्त आपात स्थिति से निपटने हेतु छत्तीसगढ़ पब्लिकहेल्थ एक्ट के धारा 71 (2) तहत सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह् अस्पताल अधीक्षकों को विशेष अधिकार प्रदान किये गये है।
ऽ मास्क, सेनिटाईजर एवं दवाओं के कालाबाजारी को रोकने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है।
ऽ ऐसे सभी यात्री को जो विदेशों से या अन्य ऐसे राज्यांे से जोे कोरोना प्रभावित है, उन्हे होेम क्वारेंटीन में रहने के निर्देश में जारी किये गये है, साथ ही उनकी पहचान हेतु उन यात्रियों की स्टेम्पिंग, स्क्रीनिंग सेंटर पर किये जाने के निर्देश जारी किये गये है ।
ऽ होम क्वारंेटीन में रखे गये व्यक्तियों के घरों के सामने विवरण सहित स्टीकर चस्पा कराये जा रहे ताकि लोगों को भी उन घरों के बारे में जानकारी हो सकें ।
ऽ पुलिस प्रशासन के माध्यम से होम क्वारेंटीन में रखे गये व्यक्तियों की सतत् निगरानी कराई जा रही है।
ऽ सभी जिला कलेक्टरों द्वारा अपने जिले में धारा 144 लागू किया गया है ।
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R.O,No: 13028/174
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