7 दिन के भीतर नई जगह संभालना होगा कार्यभार

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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 23 कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। 30 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में पदस्थ किया गया है। इनमें स्टेनोग्राफर, स्वच्छता निरीक्षक, लेखापाल, सहायक ग्रेड-3, कैशियर, वाहन चालक और भृत्य सहित विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।

जारी आदेश के अनुसार संजय शर्मा को नगर पालिक निगम कोरबा से भिलाई, भैयालाल अंसारी को दुर्ग से भिलाई और धर्मेंद्र कुमार मिश्रा को रिसाली से भिलाई नगर निगम भेजा गया है। वहीं योगेश निषाद को कसडोल से बलौदाबाजार और हरिश कुमार जायसवाल को शिवपुर-चरचा से शिवनंदनपुर में पदस्थ किया गया है।लेखा शाखा में भी बदलाव किया गया है। संजीत कुमार अस्थाना को पथरिया से रायगढ़ नगर निगम, राधेश्याम यादव को बोदरी से बरेला, सुनील कुमार कौशिक को गौरेला से बोदरी और पुखराज शर्मा को कवर्धा से सहसपुर लोहारा भेजा गया है। महताबुद्दीन अंसारी को रायगढ़ नगर निगम से सरिया में नई जिम्मेदारी दी गई है।इसके अलावा ज्ञानेश्वर कुर्रे को जांजगीर नैला से बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय और अंकित जैन को गीदम से जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ किया गया है।

ज्योति शर्मा को खैरागढ़ से छुईखदान, जवाहर साहू को डभरा से बोड़ला और सुरेश जायसवाल को इंदौरी से संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर भेजा गया है।आदेश में नरेश कुमार वर्मा और विशाल कोसले को मगरलोड से बड़ेकरैली, अंजू ठाकुर को दुर्ग से रिसाली, कृष्ण कुमार साहू को दल्ली राजहरा से बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय तथा अनितो कुमार को महासमुंद से भिलाई नगर निगम में पदस्थ किया गया है। शारदा तुकल को चांपा से बिलासपुर, नरेश कुमार बंजारा को पत्थलगांव से कोतबा और हिमांशु निषाद को बरमकेला से सारंगढ़ भेजा गया है।

7 दिन में ज्वाइनिंग अनिवार्यविभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरित कर्मचारियों को वर्तमान पदस्थापना स्थल से नई पदस्थापना पर सात दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इसकी सूचना विभाग को भी देनी होगी। निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर वर्तमान पदस्थापना स्थल से वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। यदि इसके बावजूद वेतन निकाला जाता है तो संबंधित नियंत्रण अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव डी.एन. कश्यप द्वारा जारी किया गया है।

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