मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी। शराब के नशे में वाहन चलाने वाले दो वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद न्यायालय ने कुल 31 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। थाना अंबागढ़ चौकी के प्रकरण में 19 हजार रुपये और थाना चिल्हाटी के प्रकरण में 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाय.पी. सिंह के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने की समझाइश दी जा रही है।
अंबागढ़ चौकी प्रकरण: 5 अगस्त को शराब का सेवन कर वाहन चलाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वाहन चालक को विभिन्न धाराओं में कुल 19 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
चिल्हाटी प्रकरण: 10 अगस्त को शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रकरण न्यायालय में पेश होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चालक पर विभिन्न धाराओं में कुल 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि शराब का सेवन कर किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाएं। नशे में वाहन चलाना स्वयं के साथ-साथ अन्य राहगीरों और वाहन चालकों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है। पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।