मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (छत्तीसगढ़) :
जिले में हुए एक जघन्य अपराध में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
मामला 30 नवंबर 2022 का है, जब आरोपी ने एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अपराध को छिपाने के लिए आरोपी ने गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए मोहला पुलिस ने मामले को प्राथमिकता में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की। साक्ष्यों का बारीकी से संकलन कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
पूरे मामले की विवेचना निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के नेतृत्व में की गई, जिसमें सूक्ष्म और प्रभावी जांच के चलते मजबूत केस तैयार हुआ। वहीं राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी निखिल झा ने सशक्त पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमल टेकाम ने पक्ष रखा।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए कठोर दंड से दंडित किया।
पुलिस का संदेश : जिले में गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।