राजनांदगांव : दिनांक: 24.05. 2025 ,रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में आरपीएफ की बड़ी सफलता – चिखली ब्रिज के पास रेल संपत्ति की चोरी का प्रयास नाकाम, एक आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
दिनांक 23 मई 2025 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के अंतर्गत रेसुब पोस्ट राजनांदगांव की टीम ने रेलवे संपत्ति की चोरी का प्रयास विफल करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई दीप चंद्र आर्या मंडल सुरक्षा आयुक्त नागपुर के निर्देशन में रेल सुरक्षा बल थाना प्रभारी राजनंदगांव तरुणा साहू के नेतृत्व में उप निरीक्षक मीनू कुमार, उप निरीक्षक के. प्रसाद एवं स्टाफ की तत्परता एवं मुस्तैदी से संभव हो सकी।
मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने रात्रिकालीन गुप्त निगरानी के दौरान राजनांदगांव पश्चिमी यार्ड कि.मी. नं. 893/21-17 के मध्य चिखली ब्रिज के पास, एक संदिग्ध व्यक्ति को सफेद बोरी में वजनी वस्तु के साथ छिपा हुआ पाया। पूछताछ में उसने अपना नाम निर्मल कुमार साहू (उम्र 47 वर्ष, निवासी स्टेशन पर, वार्ड नं. 11, थाना चिखली, जिला राजनांदगांव) बताया।
बोरी की तलाशी लेने पर उसमें रेलवे पथ विभाग में प्रयुक्त 20 नग पेन्ड्रॉल क्लीप पाए गए। पूछताछ में उसने बताया कि वह रोजी-मजदूरी करता है तथा खुले में पड़ी रेल सामग्री को देखकर लालचवश उसे बेचने की नीयत से बोरी में भरकर ले जा रहा था।
घटना स्थल पर पंचनामा तैयार कर गवाहों के समक्ष संपत्ति जप्त की गई, है। आरोपी के पास रेल संपत्ति रखने संबंधी कोई दस्तावेज न होने पर, उसके विरुद्ध धारा 3(अ) रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम 1966 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 04/2025 पंजीबद्ध कर, आवश्यक विधिक कार्रवाई उपरांत माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर (छ.ग.) में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।
पूरे प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानवाधिकारों एवं गिरफ्तारी के सभी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया गया है।रेसुब पोस्ट राजनांदगांव रेल संपत्ति की सुरक्षा एवं अवैध गतिविधियों पर रोकथाम हेतु निरंतर सजग एवं प्रतिबद्ध है।