बाराद्वार : 19अप्रैल2025, जिला सक्ती(छ.ग.) से दिल दहला देने वाली बड़ी खबर,निरीक्षक लखन लाल पटेल ने बताया कि नाबालिक लडकी को शादी का झांसा देकर जबरजस्ती दुराचार करना व घर मे बताने पर जान से मारने की धमकी देना अपराध है।
प्रार्थीया के द्वारा अपनी नाबालिक बेटी पीड़िता को आरोपी मोहित रात्रे के द्वारा पीड़िता को तुमसे प्यार करता हॅू, शादी करने की झांसा देकर दिनांक 21.03.25 के रात्रि 10.00 बजे गांव के ललीत सतनामी के खेत एवं दिनांक 13.04.25 के 11.00 बजे बंशी सतनामी के टुटे हुये घर में ले जाकर जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुराचार (बलात्कार) करने तथा पीडिता को घटना के बारे मे किसी को बताने पर जान मारने की धमकी देने की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।
मामले के संबंध में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मनीष कुंवर सक्ती से आवश्यक दिशा निर्देश पर मुखबीर की सूचना पर ग्राम रायपुरा भांठा से आरोपी मोहित रात्रे पिता श्याम लाल रात्रे उम्र 18 वर्ष 02 माह निवासी रायपुरा भांठापारा थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग) के विरूध्द कार्यवाही करते हुये दिनांक 18.04.25 को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर संबंधित न्यायालय पेश किया गया है।’ उक्त कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल ,सउनि यशवंत राठौर, प्रआर.देवनारायण चंद्रा, आर. योगेश राठौर ,आर. दिलसाय सेानवानी, आर. जितेन्द्र सिदार, आर. किशोर सिदार का योगदान रहा। बाराद्वार थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 67/25 धारा 65(1),351(2) बीएनएस धारा 06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की।नाबालिक के साथ दुराचार(बलात्कार) के आरोपी गिरफतार कर जेल भेजा दिया गया ।
आरोपी – मोहित रात्रे पिता श्याम लाल रात्रे उम्र 18 वर्ष 02 माह निवासी रायपुरा भांठापारा थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग)